राजस्थान SI भर्ती-2021 पेपर लीक: रामूराम राईका सहित 23 को जमानत, 29 की अर्जी खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में रामूराम राईका सहित 23 आरोपियों को जमानत दी, जबकि 29 की अर्जी खारिज की। कोर्ट ने भर्ती रद्द कर 2025 की भर्ती में इसके पद जोड़ने और अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का निर्देश दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व RPSC सदस्य रामूराम राईका सहित 23 आरोपियों को जमानत दे दी, जबकि 29 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जमानत पाने वालों में ट्रेनी SI, डमी कैंडिडेट्स, हैंडलर और पेपर खरीदने वाले शामिल हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने 19 अगस्त को सभी 52 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा था।
भर्ती रद्द, नए सिरे से होगी परीक्षा
इससे पहले, 28 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती-2021 को रद्द कर दिया था। 859 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक का खुलासा हुआ था। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 202 पेज के अपने आदेश में कहा, “पेपर लीक पूरे प्रदेश में फैल गया था। RPSC के 6 सदस्यों की संलिप्तता और ब्लूटूथ गैंग तक पेपर पहुंचने के कारण इस भर्ती को जारी रखना संभव नहीं है।” कोर्ट ने निर्देश दिए कि 2025 की भर्ती में इन 859 पदों को जोड़ा जाए और 2021 की भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर से शामिल होने का मौका दिया जाए।
रामूराम राईका पर क्या हैं आरोप?
पूर्व RPSC सदस्य रामूराम राईका को 1 सितंबर 2024 को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। राईका पर आरोप है कि उन्होंने निलंबित RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा से अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा के लिए परीक्षा से पहले पेपर हासिल किया था। राईका को 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन बीजेपी सरकार (वसुंधरा राजे) के कार्यकाल में RPSC का सदस्य बनाया गया था और वे 4 जुलाई 2022 तक इस पद पर रहे।
राईका के बच्चों, शोभा और देवेश, को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। भर्ती में शोभा ने 5वीं और देवेश ने 40वीं रैंक हासिल की थी। दोनों को करीब तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। SOG ने राजस्थान पुलिस एकेडमी (RPA) से दोनों को पेपर लीक के आरोप में हिरासत में लिया था। इसके अगले ही दिन राईका की गिरफ्तारी हुई थी।
जमानत पर कोर्ट में क्या हुई बहस?
रामूराम राईका की ओर से वरिष्ठ वकील विवेकराज बाजवा ने कोर्ट में दलील दी कि राईका लंबे समय से जेल में हैं और मामले में चालान पेश हो चुका है। उन्होंने कहा, “आरोपी को अब हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समान मामले में सह-आरोपियों को जमानत दी है।” इस दलील के आधार पर कोर्ट ने राईका सहित 23 आरोपियों को जमानत दे दी।
पेपर लीक का व्यापक असर
SI भर्ती-2021 पेपर लीक मामले ने राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पेपर लीक का दायरा इतना व्यापक था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्लूटूथ गैंग और RPSC के सदस्यों की संलिप्तता ने इस मामले को और जटिल बना दिया।
हाईकोर्ट के निर्देश से 2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों को नए सिरे से मौका मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2025 की भर्ती में इन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, जिससे उनके साथ न्याय सुनिश्चित हो सके।