पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: मेधावी छात्रों के सपनों को उड़ान, बिना गारंटी के मिलेगा शिक्षा ऋण!

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: केंद्र सरकार की इस योजना से मेधावी छात्रों को बिना गारंटी के 10 लाख तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। NIRF के शीर्ष 100 संस्थानों में पढ़ने वाले और 8 लाख तक की पारिवारिक आय वाले छात्र पात्र होंगे। 4.5 लाख तक की आय वाले छात्रों को पूर्ण ब्याज छूट और अन्य को 3% सब्सिडी मिलेगी।

Jun 5, 2025 - 14:54
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: मेधावी छात्रों के सपनों को उड़ान, बिना गारंटी के मिलेगा शिक्षा ऋण!

केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बिना किसी गारंटी या संपार्श्विक (कोलैटरल) के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य लक्ष्य उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाने और छात्रों को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। योजना के तहत छात्रों को ट्यूशन फीस और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।

पात्रता मानदंड

योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

  • शिक्षण संस्थान: राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में शीर्ष 100 में शामिल सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में दाखिला लेने वाले छात्र। इसमें समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, NIRF रैंकिंग में 101-200 के बीच स्थान रखने वाले राज्य सरकार के संस्थान और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी संस्थान भी शामिल हैं।

  • पारिवारिक आय: जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगे।

  • शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले छात्रों का 10वीं और 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

योजना के प्रमुख लाभ

  1. बिना गारंटी के ऋण: छात्रों को 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिना किसी गारंटर या संपार्श्विक के प्रदान किया जाएगा।

  2. ब्याज सब्सिडी:

    • जिन छात्रों की पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में पूर्ण छूट मिलेगी।

    • 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यह सुविधा हर साल 1 लाख छात्रों को प्रदान की जाएगी।

  3. क्रेडिट गारंटी: 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों को ऋण देने में आसानी होगी।

  4. लचीली ऋण राशि: योजना में कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन ब्याज सब्सिडी 10 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू होगी।

  5. विदेश में शिक्षा: यह योजना देश के साथ-साथ विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आवेदन प्रक्रिया

योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया है। छात्र निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक पोर्टल: छात्रों को www.vidyalakshmi.co.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

  2. रजिस्ट्रेशन: 10वीं कक्षा में दर्ज नाम, वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मैसेज प्राप्त होगा।

  3. आवेदन पत्र: कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म (CELAF) में आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

  4. ऋण चयन: अपनी आवश्यकता, पात्रता और सुविधा के अनुसार ऋण का चयन करें और आवेदन सबमिट करें।

  5. ई-वाउचर और CBDC: ऋण और ब्याज सब्सिडी का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।

पोर्टल पर ऋण की EMI की गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे छात्र अपने ऋण की योजना बना सकते हैं।

बजट और कार्यान्वयन

  • बजट: योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

  • लक्ष्य: इस अवधि में 7 लाख नए छात्रों को ब्याज सब्सिडी का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य है।

  • संस्थानों की संख्या: शुरुआत में 860 योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, जिनमें 22 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। हर साल NIRF रैंकिंग के आधार पर इस सूची को अपडेट किया जाएगा।

  • पोर्टल लॉन्च: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा "पीएम-विद्यालक्ष्मी" पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो जनवरी 2025 तक नए बदलावों के साथ सक्रिय हो जाएगा।

योजना की विशेषताएं

  • डिजिटल प्रक्रिया: आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी।

  • छात्रवृत्ति का प्रावधान: योजना में ऋण के साथ-साथ छात्रवृत्ति का भी लाभ प्रदान किया जाता है, जो इसे पारंपरिक शिक्षा ऋण से अलग बनाता

Yashaswani Journalist at The Khatak .