बाड़मेर में पानी चोरी पर सख्त कार्रवाई: 41 लोगों की संपत्ति कुर्क कर वसूले जाएंगे 16 लाख रुपये
बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग ने पानी चोरी के लिए 41 लोगों पर 15.99 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अवैध कनेक्शन और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने के कारण यह कार्रवाई की गई। जुर्माना न चुकाने पर अब जिला कलेक्टर टीना डाबी से संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी गई है। राजस्थान लोक मांग वसूली नियम, 1953 के तहत कुर्की के बाद बकाया राशि वसूल की जाएगी। विभाग ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।

बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग ने पानी चोरी के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 41 लोगों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की है। इन लोगों पर नहरी पानी और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाकर अवैध कनेक्शन के जरिए पानी चोरी करने का आरोप है, जिसके लिए कुल 15 लाख 99 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निर्धारित समय में जुर्माना राशि जमा न करने के कारण अब विभाग ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही राजस्थान लोक मांग वसूली नियम, 1953 के तहत कार्रवाई शुरू होगी।
अवैध कनेक्शन और पाइपलाइन को नुकसान
जलदाय विभाग के परियोजना खंड के अधिशासी अभियंता भवनेश कुलदीप के अनुसार, जिले में अवैध कनेक्शन काटने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भुरटिया, भोजासर, कवास, मनिहारी, और आकली जैसे क्षेत्रों में कई लोगों को पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाकर और चोरी-छिपे अवैध कनेक्शन बनाकर पानी का दुरुपयोग करते पकड़ा गया। विभाग ने इन लोगों को कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई।
जुर्माने की राशि और दोषियों की सूची
जलदाय विभाग ने दोषियों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। कुछ प्रमुख नाम और उन पर बकाया राशि इस प्रकार है:
- भुरटिया निवासी गिरधारी राम: 46,100 रुपये
- भोजासर निवासी हीराराम, डालूराम, भैराराम: प्रत्येक से 46,100 रुपये
- चौधरी हाइवे होटल, कवास निवासी अनिल चौधरी: 80,300 रुपये
- भूरटिया रोड, कवास निवासी दयाराम: 46,100 रुपये
- भोजासर निवासी अचलाराम, मूलाराम, जेमाराम, चुनाराम, भगताराम, बनाराम, पुरखाराम: प्रत्येक से 46,100 रुपये
- पीपली चौराहा, एनकेडी निवासी पदमाराम: 46,100 रुपये
- मनिहारी और आकली गांव के 18 लोग: प्रत्येक से 24,440 रुपये
कुल मिलाकर, 41 लोगों पर 15 लाख 99 हजार 400 रुपये का जुर्माना बकाया है, जिसे अब संपत्ति कुर्क कर वसूला जाएगा।
कलेक्टर टीना डाबी से अनुमति की मांग
अधिशासी अभियंता भवनेश कुलदीप ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को पत्र लिखकर राजस्थान लोक मांग वसूली नियम, 1953 के तहत संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी है। यह पत्र उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए है, जिन्होंने बार-बार नोटिस के बावजूद जुर्माना राशि जमा नहीं की। कलेक्टर की मंजूरी मिलने के बाद इन लोगों की जमीन कुर्क कर बकाया राशि वसूल की जाएगी।
जलदाय विभाग की सख्ती
जलदाय विभाग का कहना है कि पानी चोरी और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं जिले में पानी की किल्लत को और गंभीर बना रही हैं। पहले ही बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में पेयजल की समस्या गंभीर है, और ऐसे अवैध कनेक्शनों से स्थिति और बिगड़ रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियों पर अब और सख्ती बरती जाएगी, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
स्थानीय लोगों की परेशानी और विभाग की कार्रवाई
बाड़मेर में पानी की कमी एक पुरानी समस्या है। हाल ही में ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की अनियमितता के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। कई गांवों में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए ग्रामीणों को भारी खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में जलदाय विभाग का यह अभियान पानी चोरी रोकने और संसाधनों के दुरुपयोग को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निष्कर्ष: बाड़मेर में जलदाय विभाग की इस कार्रवाई से पानी चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। यह कदम न केवल बकाया राशि की वसूली के लिए है, बल्कि जिले में पानी के संसाधनों के संरक्षण और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है।