नागौर में आक्रोश रैली के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू, जुलूस-प्रदर्शन पर रोक
नागौर में राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पार्टी की आक्रोश रैली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 15 जुलाई से 08 अगस्त 2025 तक सर्किट हाउस से नकाश गेट तक निषेधाज्ञा लागू की है। जुलूस, धरना, हथियार, उत्तेजनात्मक प्रचार, और मदिरा पर प्रतिबंध है।
नागौर, 15 जुलाई 2025: जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पार्टी द्वारा आज, 15 जुलाई 2025 को सुबह 11:15 बजे पशु प्रदर्शनी स्थल, नागौर में आक्रोश रैली का आयोजन प्रस्तावित है। इस रैली के दौरान धरना-प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में भीड़ का प्रवेश, और पुलिस बल के साथ टकराव की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट, रेलवे तिराहा से कोर्ट परिसर, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस होते हुए नकाश गेट तक के क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु
जुलूस और सभाओं पर प्रतिबंध: उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, या सभा पर पूर्ण रोक रहेगी। धार्मिक/सामाजिक संस्थानों द्वारा सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित है।