राजस्थान में SIR 2026: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नाम कटने वालों के लिए क्या करें? पूरी जानकारी
राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) के तहत 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृत वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, करीब 16.46 लाख वोटर्स को नोटिस मिलेगा। नाम चेक करने और बहाल करवाने के लिए 15 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराएं, अन्यथा फाइनल लिस्ट से नाम कट जाएगा।
राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR 2026) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर 2025 को जारी कर दी गई है। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में चलाई जा रही है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। मुख्य उद्देश्य अनुपस्थित (Absent), स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके (Shifted) और मृत (Dead) वोटर्स के नाम हटाना है, ताकि सूची साफ-सुथरी और सटीक बने। राजस्थान में लगभग 16.46 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे, जो ASD (Absent, Shifted, Dead) कैटेगरी में आते हैं।इस प्रक्रिया में जिन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए हैं, उनके पास अभी भी नाम बहाल करवाने का मौका है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो फाइनल लिस्ट (जो फरवरी 2026 में जारी होगी) से नाम स्थाई रूप से हट सकता है।
नीचे सभी महत्वपूर्ण सवालों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं:1. ड्राफ्ट लिस्ट में किनके नाम कटे हैं और कैसे पता करें?नाम मुख्य रूप से तीन कारणों से कटे हैं: परमानेंट शिफ्टेड (स्थाई रूप से दूसरे जगह चले गए), एब्सेंट (घर पर तीन बार BLO विजिट के बाद नहीं मिले या दस्तावेज नहीं दिए) और डेड (मृत)। ऑनलाइन चेक करने का तरीका: राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in/ पर जाएं। यहां ASD लिस्ट (2025 की लिस्ट में नाम था लेकिन 2026 ड्राफ्ट में नहीं) उपलब्ध है
लिंक:https://election.rajasthan.gov.in/ASD_SIR_2026/ASD_List_EPIC.htmlदो विकल्प मिलेंगे:EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) से सर्च: अपना वोटर आईडी नंबर डालकर चेक करें। विधानसभा/भाग संख्या से सर्च: जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर चुनकर ASD लिस्ट डाउनलोड करें।इसके अलावा मुख्य ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जहां अपना नाम सर्च कर सकते हैं।
2. ऑफलाइन कैसे चेक करें?अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें। उनके पास पूरी ड्राफ्ट लिस्ट और ASD डिटेल उपलब्ध होगी। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) के पास भी यह लिस्ट रहेगी। BLO की जानकारी ईसीआई के वोटर सर्विस पोर्टल (electoralsearch.eci.gov.in) पर EPIC नंबर डालकर प्राप्त करें या हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें।
3. नाम सर्च करने के लिए क्या तैयार रखें?अपना पूरा नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, वोटर आईडी (EPIC) नंबर और पता। गलत स्पेलिंग या डिटेल की वजह से नाम नहीं मिल सकता, इसलिए सावधानी से भरें।
4. अगर नाम नहीं मिल रहा तो क्या करें?पहले डिटेल दोबारा चेक करें (नाम, जन्मतिथि आदि सही हों)। अगर फिर भी नहीं मिले, तो ASD कैटेगरी में नाम पड़ सकता है। तुरंत अपने BLO से संपर्क करें। वे सही कारण बताएंगे। घबराएं नहीं – यह ड्राफ्ट लिस्ट है, अभी सुधार का मौका है। पहचान दस्तावेज देकर नाम बहाल करवा सकते हैं। BLO से बात के बाद एसडीएम कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराएं।
5. नाम कटने की सूची में है, तो नाम कैसे जुड़वाएं?सबसे पहले BLO से मिलें, वे पूरी गाइड करेंगे। एसडीएम कार्यालय में जाकर आपत्ति (Objection) दर्ज कराएं। समय सीमा: 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। फॉर्म: नया नाम जुड़वाने या बहाल करवाने के लिए फॉर्म-6 भरें। साथ में घोषणा पत्र (Declaration Form) लगाएं। ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
6. फॉर्म भरते समय कौन से दस्तावेज जरूरी?वोटर आईडी कार्ड (अगर उपलब्ध हो)। आधार कार्ड। पिछली SIR या वोटर लिस्ट में खुद या माता-पिता का नाम प्रमाण। चुनाव आयोग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेज (जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि में से कोई एक)। BLO या ERO सत्यापन करेंगे।
7. आपत्ति नहीं की तो क्या होगा?दस्तावेज नहीं दिए और आपत्ति नहीं की तो नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट जाएगा। वोटर कार्ड अमान्य हो जाएगा, वोट नहीं डाल पाएंगे। कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं में वोटर आईडी की जरूरत पड़ती है, इसलिए परेशानी हो सकती है।
8. नाम कटने के बाद क्या प्रभाव?फाइनल लिस्ट से नाम हटने का मतलब वोटिंग राइट खत्म। लेकिन बाद में भी नाम जुड़वाने का विकल्प हमेशा खुला रहता है। वोटर लिस्ट हर साल रिवाइज होती है। SIR के बाद भी ऑनलाइन या BLO के माध्यम से आवेदन कर नाम जुड़वा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तारीखें (राजस्थान के लिए) ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशन: 16 दिसंबर 2025 दावे/आपत्तियां: 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक नोटिस, सुनवाई और सत्यापन: फरवरी 2026 तक फाइनल वोटर लिस्ट: 14 फरवरी 2026 (संभावित)