राजस्थान हाई कोर्ट का प्यारे कुत्तों के लिए सकारात्मक कदम: सुरक्षित शेल्टर में देखभाल, पशु प्रेमियों के लिए नई जिम्मेदारी

राजस्थान हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर में ले जाने का आदेश दिया, जहां उन्हें प्यार, भोजन और रेबीज टीकाकरण मिलेगा। पशु प्रेमी शेल्टरों में उनकी देखभाल कर सकते हैं। यह कदम कुत्तों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा और समुदाय को सुरक्षित रखेगा।

Aug 13, 2025 - 11:28
राजस्थान हाई कोर्ट का प्यारे कुत्तों के लिए सकारात्मक कदम: सुरक्षित शेल्टर में देखभाल, पशु प्रेमियों के लिए नई जिम्मेदारी
राजस्थान हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए एक सकारात्मक और संवेदनशील पहल की है, जिससे इन प्यारे जीवों को सड़कों से हटाकर सुरक्षित शेल्टर में ले जाया जाएगा। जस्टिस कुलदीप माथुर और रवि चिरानिया की खंडपीठ ने 11 अगस्त को नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे न्यूनतम नुकसान के साथ कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करें। यह फैसला न केवल इन वफादार दोस्तों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा, बल्कि पशु प्रेमियों को उनकी देखभाल का नया अवसर भी देगा।

कुत्तों के लिए सुरक्षित शेल्टर

हाई कोर्ट ने नगर निगमों को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में विशेष अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को शेल्टर में ले जाने का आदेश दिया। इन शेल्टरों में कुत्तों को भोजन, चिकित्सा देखभाल और रेबीज टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। कोर्ट ने जोर दिया कि इस प्रक्रिया में कुत्तों को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह कदम इन प्यारे जीवों को सड़कों के खतरों से बचाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

पशु प्रेमियों की भूमिका

कोर्ट ने पशु प्रेमियों से अपील की कि वे अपनी भावनाओं को शेल्टरों में व्यक्त करें। आदेश में कहा गया, “जो लोग धार्मिक या भावनात्मक कारणों से कुत्तों को भोजन देना चाहते हैं, वे शेल्टरों या गौशालाओं में ऐसा करें।” यह न केवल कुत्तों को प्यार और देखभाल देगा, बल्कि सड़कों पर भीड़ और जोखिम को कम करेगा। पशु प्रेमी अब संगठित तरीके से इन वफादार दोस्तों की सेवा कर सकते हैं।

रेबीज रोकथाम और सार्वजनिक सुरक्षा

2024 में राजस्थान में कुत्तों के काटने के 1,40,543 मामले दर्ज हुए, और 2025 में जनवरी तक 15,062 मामले सामने आए। कोर्ट ने नगर निगमों को शिकायतों के लिए टेलीफोन और ईमेल आईडी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, ताकि नागरिक तुरंत शिकायत दर्ज कर सकें। शेल्टरों में नसबंदी और टीकाकरण से रेबीज जैसी बीमारियों पर नियंत्रण होगा, जिससे कुत्ते और समुदाय दोनों सुरक्षित रहेंगे।

तत्काल कार्रवाई और निगरानी

कोर्ट ने जोधपुर नगर निगम को AIIMS और जिला न्यायालय परिसर से तुरंत कुत्तों को हटाने का आदेश दिया, जहां भारी भीड़ होती है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों को सड़कों पर नियमित गश्त के लिए कहा गया है। कोर्ट ने शेल्टरों की स्थिति, कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों की उपलब्धता पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।