कर्नाटक सेक्स स्कैंडल: प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, पीड़िता को 7 लाख मुआवजा, कोर्ट का कड़ा फैसला
बेंगलुरु की विशेष कोर्ट ने पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से रेप के मामले में उम्रकैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। यह कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ा पहला मामला है जिसमें रेवन्ना दोषी ठहराए गए।
कर्नाटक के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में मुख्य आरोपी और पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल को उनकी नौकरानी से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया।
कोर्ट में दोषी करार, दया की अपील खारिज
शुक्रवार को विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को इस मामले में दोषी ठहराया था। सजा के दौरान रेवन्ना ने कोर्ट से कम सजा की अपील की और दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए कठोर सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में रेप, आपराधिक धमकी, ताक-झांक और अश्लील तस्वीरें लीक करने जैसे गंभीर आरोपों को ध्यान में रखा।
पीड़िता की शिकायत ने खोली थी पोल
यह मामला पिछले साल अप्रैल में तब सामने आया, जब रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 वर्षीय महिला ने प्रज्वल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि प्रज्वल ने 2021 से कई बार उसका यौन शोषण किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी दी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने रेवन्ना के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने जैसे संगीन आरोपों के तहत मामला दर्ज किया।