कर्नाटक सेक्स स्कैंडल: प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, पीड़िता को 7 लाख मुआवजा, कोर्ट का कड़ा फैसला

बेंगलुरु की विशेष कोर्ट ने पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से रेप के मामले में उम्रकैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। यह कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ा पहला मामला है जिसमें रेवन्ना दोषी ठहराए गए।

Aug 2, 2025 - 18:59
कर्नाटक सेक्स स्कैंडल: प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, पीड़िता को 7 लाख मुआवजा, कोर्ट का कड़ा फैसला

कर्नाटक के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में मुख्य आरोपी और पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल को उनकी नौकरानी से बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया।

कोर्ट में दोषी करार, दया की अपील खारिज

शुक्रवार को विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को इस मामले में दोषी ठहराया था। सजा के दौरान रेवन्ना ने कोर्ट से कम सजा की अपील की और दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए कठोर सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में रेप, आपराधिक धमकी, ताक-झांक और अश्लील तस्वीरें लीक करने जैसे गंभीर आरोपों को ध्यान में रखा।

पीड़िता की शिकायत ने खोली थी पोल

यह मामला पिछले साल अप्रैल में तब सामने आया, जब रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 वर्षीय महिला ने प्रज्वल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि प्रज्वल ने 2021 से कई बार उसका यौन शोषण किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी दी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने रेवन्ना के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने जैसे संगीन आरोपों के तहत मामला दर्ज किया।

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल और प्रज्वल का विवाद

पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना का नाम कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में सामने आने के बाद से ही वह सुर्खियों में थे। उनके खिलाफ 50 से ज्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। सोशल मीडिया पर 2,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ा। इन आरोपों के बाद जेडीएस ने प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ अब तक चार FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से यह पहला मामला है जिसमें सजा सुनाई गई है।

लोकसभा चुनाव और जर्मनी भागने का ड्रामा

2024 के लोकसभा चुनावों में प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। 26 अप्रैल को हासन में मतदान हुआ, लेकिन अगले ही दिन यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद वह देश छोड़कर जर्मनी भाग गए। 35 दिन बाद 31 मई को जब वह भारत लौटे, तो बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

दादा देवगौड़ा की चेतावनी और प्रज्वल का माफीनामा

प्रज्वल के जर्मनी भागने के बाद उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने 23 मई को कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी थी कि वह भारत लौटकर जांच का सामना करें, वरना परिवार उनका साथ छोड़ देगा। इसके तीन दिन बाद प्रज्वल ने एक वीडियो जारी कर कहा, "मैं 31 मई को SIT के सामने पेश हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे अदालत पर भरोसा है।" उन्होंने कन्नड़ टीवी चैनल को भेजे वीडियो में अपने परिवार और कर्नाटक की जनता से माफी भी मांगी।

कोर्ट का फैसला: पीड़िता को इंसाफ

18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जो इस मामले में इंसाफ की दिशा में एक अहम कदम है। यह सजा न केवल प्रज्वल रेवन्ना के लिए, बल्कि समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर एक सख्त संदेश भी देती है।

Yashaswani Journalist at The Khatak .