NH-48 पर पहली बार लेन उल्लंघन पर कार्रवाई, 15 दिन में जुर्माना ₹2.5 करोड़
राजस्थान में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पहली बार लेन सिस्टम उल्लंघन के लिए 15 दिन में ढाई करोड़ का जुर्माना लगाया गया। भारी वाहनों पर सख्ती, ANPR कैमरों और VOC ऐप से निगरानी की जा रही है। सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता और नियम लागू किए गए हैं।

राजस्थान में सड़क हादसों को कम करने के लिए दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) पर लेन सिस्टम को लागू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के हिस्से में 6 सितंबर 2025 से लेन सिस्टम लागू किया गया। पहले दिन ही 1785 चालान काटे गए और 6.73 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। पिछले 15 दिनों में भारी वाहन चालकों पर ढाई करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
लेन सिस्टम का उल्लंघन, 2000 रुपये का चालान
जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन सिस्टम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। इसके अलावा, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रदूषण, दस्तावेजों की कमी, या फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे उल्लंघनों पर अलग से कार्रवाई की जा रही है। भारी वाहनों, जैसे ट्रक और बसों, के लिए बाहरी लेन निर्धारित की गई है, जबकि मध्य लेन कार और जीप जैसे वाहनों के लिए और डिवाइडर के साथ वाली लेन इमरजेंसी वाहनों के लिए आरक्षित है।
हाईटेक निगरानी और त्वरित कार्रवाई
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नियमों की निगरानी के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और मोबाइल वॉयलेशन ऑन कैमरा (VOC) ऐप का उपयोग किया जा रहा है। गुरुग्राम खंड में 6 स्थानों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो तेज गति, गलत लेन में वाहन चलाने, और अन्य उल्लंघनों को रिकॉर्ड करते हैं। जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली-बहरोड़ जिलों में विशेष टीमें टोल प्लाजा पर तैनात हैं, जो मौके पर ही चालान वसूल रही हैं। उल्लंघन के फोटो और वीडियो तुरंत साझा किए जाते हैं, जिससे कार्रवाई में तेजी आती है।
जागरूकता अभियान के बाद सख्ती
पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले 10 दिनों तक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें होटल, ढाबों, और हाईवे के ठहराव स्थलों पर चालकों को लेन सिस्टम के नियमों की जानकारी दी गई। 5 सितंबर को यह अभियान समाप्त हुआ, और 6 सितंबर से सख्त कार्रवाई शुरू हुई। हाईवे पर 100 से अधिक अवैध कट बंद किए गए, और सड़क के गड्ढों को भरने का काम भी शुरू किया गया ताकि यातायात सुचारू रहे।
नियम तोड़ने की सजा और सख्त धाराएं
लेन सिस्टम का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/179, 177A, या अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन पार्क करने पर धारा 122/127, और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर धारा 184 के तहत चालान काटा जा रहा है। गाड़ी के दस्तावेज न होने पर वाहन जब्त करने की भी कार्रवाई हो सकती है।
सड़क सुरक्षा और भविष्य की योजना
पुलिस का कहना है कि इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना और यातायात को सुगम बनाना है। हाईवे पर लेन सिस्टम की सफलता के बाद इसे राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी लागू करने की योजना है। चालकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और ई-चालान जमा करते समय साइबर धोखाधड़ी से बचें।