नागौर में आक्रोश रैली के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू, जुलूस-प्रदर्शन पर रोक

नागौर में राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पार्टी की आक्रोश रैली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 15 जुलाई से 08 अगस्त 2025 तक सर्किट हाउस से नकाश गेट तक निषेधाज्ञा लागू की है। जुलूस, धरना, हथियार, उत्तेजनात्मक प्रचार, और मदिरा पर प्रतिबंध है।

Jul 15, 2025 - 07:16
नागौर में आक्रोश रैली के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू, जुलूस-प्रदर्शन पर रोक
अरुण पुरोहित, जिला कलेक्टर नागौर

नागौर, 15 जुलाई 2025: जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पार्टी द्वारा आज, 15 जुलाई 2025 को सुबह 11:15 बजे पशु प्रदर्शनी स्थल, नागौर में आक्रोश रैली का आयोजन प्रस्तावित है। इस रैली के दौरान धरना-प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में भीड़ का प्रवेश, और पुलिस बल के साथ टकराव की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट, रेलवे तिराहा से कोर्ट परिसर, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस होते हुए नकाश गेट तक के क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु

जुलूस और सभाओं पर प्रतिबंध: उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, या सभा पर पूर्ण रोक रहेगी। धार्मिक/सामाजिक संस्थानों द्वारा सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित है। 

हथियारों पर रोक: विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र (रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल आदि), और अन्य हथियार (तलवार, चाकू, लाठी आदि) सार्वजनिक स्थानों पर ले जाना, प्रदर्शन करना, या धारण करना निषिद्ध रहेगा।

उत्तेजनात्मक गतिविधियों पर अंकुश: साम्प्रदायिक या जातीय सद्भाव बिगाड़ने वाले नारे, भाषण, पैम्फलेट, पोस्टर, या सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि) के माध्यम से दुष्प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण: राजकीय या सार्वजनिक संपत्तियों पर नारा लेखन, पोस्टर लगाना, या विरूपण करना प्रतिबंधित है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग: रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अन्य समय में सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित अनुमति आवश्यक होगी।

मदिरा पर नियंत्रण: सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन, वितरण, या इसके लिए प्रेरित करना निषिद्ध रहेगा।

जुलूस और सभाओं के लिए अनुमति: बिना पुलिस की लिखित अनुमति के कोई जुलूस, रैली, या सभा आयोजित नहीं की जाएगी। यह प्रतिबंध धार्मिक त्योहारों, विवाह समारोहों, और शवयात्राओं पर लागू नहीं होगा।

अवधि और अपवाद

जिला कलक्टर ने बताया कि यह निषेधाज्ञा 08 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगी। राजकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।प्रशासन की अपीलजिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और निषेधाज्ञा का पूर्ण पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

Ashok Shera "द खटक" एडिटर-इन-चीफ