जोधपुर के AIIMS रोड पर अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट ने दिया सख्त निर्देश: 9 दिसंबर तक अवैध कब्जे हटाएं, भारी वाहनों पर समयबद्ध पाबंदी
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के एम्स रोड पर 9 दिसंबर तक सभी अवैध अतिक्रमण हटाने और सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों पर पाबंदी लगाने का सख्त आदेश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण AIIMS रोड पर फैले अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को कड़ा निर्देश जारी किया है। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंगी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया, जिसमें 9 दिसंबर 2025 तक सभी अवैध कब्जों को पूर्ण रूप से हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने न केवल अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया, बल्कि सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मामले की पृष्ठभूमि: याचिका से कोर्ट पहुंचा विवाद यह मामला जोधपुर के AIIMS (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) रोड पर लंबे समय से चली आ रही अतिक्रमण समस्या से जुड़ा है। AIIMS रोड, जो शहर के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र को जोड़ता है, पर दुकानदारों, ठेलेवालों और अन्य अवैध कब्जेदारों ने सड़क के किनारे तथा मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर रखे हैं। इससे न केवल एम्स आने-जाने वाले मरीजों, परिजनों और एम्बुलेंस को परेशानी होती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।याचिका जिला कलेक्टर जोधपुर को पक्षकार बनाकर दायर की गई थी, जिसमें अतिक्रमण हटाने और सड़क को सुगम बनाने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि AIIMS गेट नंबर 3 और 4 के आगे मुख्य सड़क पर अवैध निर्माण, ठेले और अन्य कब्जे फैले हुए हैं, जो एम्स कैंपस के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि ये अतिक्रमण न केवल ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करते हैं। कोर्ट ने पिछले सुनवाइयों में प्रशासन को कई बार नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी, लेकिन कार्रवाई में देरी के कारण यह सख्त आदेश आया।खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रशासन के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें अतिक्रमणों की संख्या, स्थान और हटाने की योजना का जिक्र था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि AIIMS जैसी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान के आसपास ऐसी अव्यवस्था स्वीकार्य नहीं है, खासकर जब यह लाखों लोगों की जान से जुड़ा मामला हो।
कोर्ट के मुख्य निर्देश: अतिक्रमण हटाने और वाहन प्रतिबंध की समयसीमा कोर्ट के आदेशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:अतिक्रमण हटाने का आदेश: स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि AIIMS गेट नंबर 3 और 4 के आगे तथा मुख्य सड़क पर सभी अवैध कब्जे तत्काल हटाए जाएं। इसमें दुकानें, ठेले, अस्थायी निर्माण और अन्य किसी भी प्रकार के अतिक्रमण शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि AIIMS कैंपस के साथ लगी सड़क को पूरी तरह अतिक्रमण-मुक्त किया जाए, ताकि सड़क की मूल चौड़ाई बहाल हो सके। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2025 तक इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने का समय दिया है। इस अवधि के बाद यदि कोई कब्जा बाकी रहा, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
भारी वाहनों पर पाबंदी: सड़क पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ने भारी वाहनों (जैसे ट्रक, टैंकर, बड़े कंटेनर आदि) की एंट्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार, सुबह 7:00 बजे से रात 11:00 बजे तक इस सड़क पर किसी भी भारी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध एम्स आने वाले हल्के वाहनों, एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। रात 11:00 बजे के बाद से सुबह 7:00 बजे तक भारी वाहनों को सीमित रूप से अनुमति दी जा सकती है, लेकिन प्रशासन को इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें गठित की जाएं, जो नियमित निगरानी करेंगी। इसके अलावा, अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रभावित पक्षों को उचित नोटिस दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक हित में कोई ढिलाई न बरती जाए।
प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की योजना; जोधपुर जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला कलेक्टर के प्रवक्ता ने बताया कि अतिक्रमण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है, जिसमें लगभग 50-60 अवैध कब्जे चिह्नित किए गए हैं। हटाने की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, और 9 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक प्रतिबंध के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और चेकपॉइंट स्थापित किए जाएंगे।स्थानीय दुकानदार संघ ने आदेश पर चिंता जताई है, लेकिन कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि वे वैकल्पिक स्थानों की मांग करेंगे, ताकि उनका रोजगार प्रभावित न हो।
महत्वपूर्ण प्रभाव: स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी राहत यह आदेश जोधपुरवासियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। AIIMS रोड पर रोजाना हजारों मरीज और परिजन आते हैं, और अतिक्रमण के कारण यहां अक्सर जाम और दुर्घटनाएं होती रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि साफ-सुथरी सड़क से एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ेगी और आपातकालीन सेवाएं तेज होंगी। साथ ही, भारी वाहनों पर पाबंदी से हल्के यातायात को राहत मिलेगी।