राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को झालावाड़ अस्पताल विरोध प्रदर्शन मामले में दी जमानत, जस्टिस अशोक कुमार जैन का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ अस्पताल विरोध प्रदर्शन मामले में नरेश मीणा को जमानत दी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता की पैरवी के बाद यह आदेश जारी किया।

Sep 4, 2025 - 11:40
राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को झालावाड़ अस्पताल विरोध प्रदर्शन मामले में दी जमानत, जस्टिस अशोक कुमार जैन का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ अस्पताल में विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में नरेश मीणा को जमानत दी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस मामले में नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की, जिन्होंने कोर्ट के समक्ष मजबूत तर्क प्रस्तुत किए।

झालावाड़ अस्पताल में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर नरेश मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी। नरेश मीणा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस जैन ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और वकीलों द्वारा पेश किए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की।

यह फैसला नरेश मीणा के समर्थकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि नरेश मीणा के खिलाफ लगाए गए आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्कों को अधिक वजन दिया।

Yashaswani Journalist at The Khatak .