बिना आधार लिंक के सुबह 8 से 12 बजे तक टिकट बुकिंग पर रोक, IRCTC ने बदले नियम.
IRCTC ने रेल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। 29 दिसंबर से बिना आधार से लिंक किए गए IRCTC अकाउंट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रिजर्व टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह नियम केवल रिजर्व बुकिंग खुलने के पहले दिन लागू होगा। इसका उद्देश्य फर्जी आईडी और एजेंटों पर रोक लगाना है।
नई दिल्ली:- रेल यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। 29 दिसंबर से IRCTC ने आधार से लिंक नहीं किए गए यूजर्स के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी है। इस दौरान ऐसे यात्री रिजर्व रेल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।
हालांकि यह पाबंदी हर दिन नहीं, बल्कि रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने वाले पहले दिन ही लागू होगी। यानी जब किसी ट्रेन की रिजर्व टिकट बुकिंग खुलती है, उसी दिन सुबह 8 से 12 बजे तक केवल वही यूजर्स टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है।
क्यों लिया गया यह फैसला
रेलवे का कहना है कि इस कदम का मकसद फर्जी आईडी, बॉट्स और एजेंटों द्वारा की जाने वाली टिकट ब्लॉकिंग पर रोक लगाना है। इससे आम यात्रियों को तत्काल और रिजर्व टिकट बुक करने में बेहतर मौका मिलेगा और सिस्टम पर लोड भी कम होगा।
रिजर्व टिकट बुकिंग कब खुलती है
रेलवे के नियमों के अनुसार,
रिजर्व टिकट बुकिंग ट्रेन के प्रस्थान की तारीख से 60 दिन पहले शुरू होती है।
इसी पहले दिन सुबह 8 से 12 बजे तक आधार-लिंक्ड अकाउंट की अनिवार्यता रहेगी।
12 जनवरी से लागू होगा अगला चरण.
रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12 जनवरी से रात के समय टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा और पारदर्शिता को और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत भी आधार वेरिफिकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी।
यात्रियों को क्या करना चाहिए
IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कराएं
मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट रखें
टिकट बुकिंग से पहले लॉगिन और KYC प्रक्रिया पूरी करें
क्या बदलेगा यात्रियों के लिए
आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी
दलालों और एजेंटों पर लगाम लगेगी
टिकट बुकिंग प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगी
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते आधार लिंकिंग पूरी कर लें, ताकि टिकट बुकिंग में किसी तरह की परेशानी न हो।