सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार,कोर्ट ने पूछा- 'आपको कैसे पता चीन ने 2000 वर्ग किमी जमीन कब्जाई?

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए फटकार लगाई और लखनऊ कोर्ट की मानहानि कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पूछा, "चीन के कब्जे की जानकारी का आधार क्या है?"

Aug 4, 2025 - 14:59
Aug 4, 2025 - 15:00
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार,कोर्ट ने पूछा- 'आपको कैसे पता चीन ने 2000 वर्ग किमी जमीन कब्जाई?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राहुल से सवाल किया कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और क्या उनके पास इसके लिए कोई विश्वसनीय जानकारी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, "अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। जब सीमा पर तनाव हो, तो क्या आप इस तरह के बयान दे सकते हैं?"

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरू हुआ विवाद

यह मामला 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। राहुल ने कहा था, "लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा है।" इस बयान को लेकर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया कि राहुल के बयान से भारतीय सेना का अपमान हुआ और सैनिकों का मनोबल गिरा।

सुप्रीम कोर्ट की नसीहत: संसद में उठाएं मुद्दा, सोशल मीडिया पर नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें ऐसे मुद्दों को संसद में उठाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर। कोर्ट ने पूछा, "आपके पास ऐसी जानकारी का क्या आधार है? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते?" राहुल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि राहुल ने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि, कोर्ट ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नेता को अपनी संवैधानिक भूमिका का सम्मान करना चाहिए।

लखनऊ कोर्ट की कार्रवाई पर रोक, यूपी सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए लखनऊ की निचली अदालत में चल रहे मानहानि मामले की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। इससे पहले, 29 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने लखनऊ कोर्ट के समन को चुनौती दी थी। राहुल ने दावा किया था कि यह शिकायत दुर्भावनापूर्ण और बदनीयती से दर्ज की गई थी।

भारत-चीन सीमा विवाद और गलवान घाटी की घटना

2020 में पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चीन ने सैन्य अभ्यास के बहाने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई थी, जिसके बाद कई स्थानों पर घुसपैठ की घटनाएं हुईं। भारत ने भी इसका जवाब देते हुए बराबर संख्या में सैनिक तैनात किए। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में 40 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इस घटना ने भारत-चीन सीमा विवाद को और गंभीर बना दिया।

राहुल गांधी का हालिया बयान और सरकार पर हमला

3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने भारत-चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा, "चीन ने हमारे 4 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, फिर भी हमारे विदेश सचिव चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे।" राहुल ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें यह जानकारी मिली कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को पत्र लिखा था, जिसके बारे में जनता को चीनी राजदूत से पता चला। उन्होंने मांग की कि सामान्य स्थिति बहाल करने से पहले भारत को अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए।

Yashaswani Journalist at The Khatak .