चलती बस में नवजात को जन्म देकर खिड़की से फेंका, मासूम की मौत ने झकझोरा दिल

महाराष्ट्र के परभणी में, रितिका ढेरे और अल्ताफ शेख ने चलती बस में जन्मे अपने नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई; पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर BNS धारा 94 के तहत मामला दर्ज किया।

Jul 16, 2025 - 15:37
चलती बस में नवजात को जन्म देकर खिड़की से फेंका, मासूम की मौत ने झकझोरा दिल

महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक चौंकाने वाली घटना ने सभी को हतप्रभ कर दिया। एक युवती ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया और फिर उसे कपड़े में लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे नवजात की मौत हो गई। इस मामले में युवती के कथित पति ने भी उसका साथ दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

यह घटना 15 जुलाई 2025, मंगलवार को हुई। जानकारी के अनुसार, रितिका ढेरे नाम की एक युवती अपने कथित पति अल्ताफ शेख के साथ पुणे से परभणी एक स्लीपर कोच बस में सफर कर रही थी। रास्ते में रितिका को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और उसने बस में ही एक नवजात लड़के को जन्म दिया। इसके बाद, कपल ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया।

ड्राइवर को हुआ शक

बस के ड्राइवर ने खिड़की से कुछ फेंके जाने की घटना को देखा और अल्ताफ से पूछताछ की। अल्ताफ ने दावा किया कि उसकी पत्नी को बस के चलने के कारण उल्टी हो गई थी, जिसे कपड़े में लपेटकर बाहर फेंक दिया गया। ड्राइवर को यह बात संदिग्ध लगी, लेकिन उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की।

सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति ने बस की खिड़की से कुछ फेंके जाने को देखा। जब वह पास गया, तो उसे कपड़े में लिपटा एक नवजात दिखा। उसने तुरंत पुलिस की 112 हेल्पलाइन पर कॉल कर इसकी सूचना दी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बस का पीछा किया और रितिका ढेरे और अल्ताफ शेख को हिरासत में ले लिया।

कपल का बयान

पूछताछ में कपल ने बताया कि उन्होंने अंतरधार्मिक विवाह किया था, लेकिन वे इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। उन्होंने कहा कि वे नवजात का पालन-पोषण करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों परभणी के रहने वाले हैं और पिछले डेढ़ साल से पुणे में रह रहे थे।

हिरासत में लिए जाने के बाद, पुलिस ने रितिका को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। परभणी के पाथरी पुलिस स्टेशन में कपल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 94 (3), (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने और जन्म छिपाने का आरोप शामिल है। पुलिस ने बताया कि नवजात की मौत हो चुकी थी और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

Yashaswani Journalist at The Khatak .