बाड़मेर जिला अस्पताल में नया बदलाव: ओपीडी समय में परिवर्तन और घर बैठे अपॉइंटमेंट की सुविधा

Apr 1, 2025 - 08:20
बाड़मेर जिला अस्पताल में नया बदलाव: ओपीडी समय में परिवर्तन और घर बैठे अपॉइंटमेंट की सुविधा

रिपोर्ट जसवंत सिंह शिवकर - 1 अप्रैल, 2025 से बाड़मेर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) के समय में संशोधन की घोषणा की है। अब सामान्य दिनों में ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी, जबकि राजकीय अवकाश के दिनों में यह सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेगी। इस बदलाव के साथ ही स्टाफ के ड्यूटी समय में भी調整 किया गया है। वार्ड में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आएंगे, वहीं ओपीडी में कार्यरत स्टाफ को सुबह 7:30 बजे अस्पताल पहुंचना होगा। यह कदम मरीजों और कर्मचारियों दोनों के लिए व्यवस्था को और सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

मरीजों के लिए राहत: IHMS ऐप से घर बैठे बुक करें अपॉइंटमेंट

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में मरीजों की सुविधा के लिए एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS) मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब म患者 घर बैठे ही डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे, जिससे अस्पतालों में लंबी कतारों और घंटों के इंतजार से छुटकारा मिलेगा। IHMS ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर "IHMS Rajasthan" नाम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की खासियत यह है कि मरीज न केवल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बल्कि अपनी लैब रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, ऐप पर डॉक्टरों के नाम और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होंगे, जिससे मरीजों को सीधे संपर्क करने में आसानी होगी। यह पहल न केवल भीड़ को कम करेगी, बल्कि समय की बचत भी सुनिश्चित करेगी।

टैक्स में राहत: न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव

स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़कर यह छूट 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी। इसके अलावा, 20 से 24 लाख रुपये की आय पर 25% टैक्स का नया स्लैब भी शुरू किया गया है। यह कदम मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

टीडीएस सीमा में बढ़ोतरी: रेंट और ब्याज आय पर राहत

टैक्स नियमों में एक और अहम बदलाव टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) की सीमा को लेकर किया गया है। किराए से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) से ब्याज आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। यह बदलाव खास तौर पर बुजुर्गों और किरायेदारों के लिए फायदेमंद साबित होगा। 

Ashok Shera "द खटक" एडिटर-इन-चीफ