पति की 9 हजार कमाई पर 12 हजार एलिमनी की मांग, सुप्रीम कोर्ट सख्त—‘जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते’

तलाक मामले में पति ने 9 हजार रुपये मासिक आय का हवाला देकर 12 हजार रुपये मेंटेनेंस देने में असमर्थता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी के गुजारे की जिम्मेदारी पति की है और जरूरत पड़े तो उधार लेकर भी भुगतान करना होगा। फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है।

Mar 2, 2026 - 13:19
पति की 9 हजार कमाई पर 12 हजार एलिमनी की मांग, सुप्रीम कोर्ट सख्त—‘जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते’
Web Desk Web Desk The Khatak