राजस्थान में दो दिन बंद रहेंगी नॉनवेज और अंडे की दुकानें: बूचड़खानों पर भी रोक, जानें सरकार का नया आदेश
राजस्थान में 28 अगस्त (पर्युषण पर्व) और 6 सितंबर (अनंत चतुर्दशी) को नॉनवेज, बूचड़खानों और पहली बार अंडे की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने धार्मिक संगठनों की मांग पर यह आदेश जारी किया है।

राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रदेशभर में नॉनवेज और अंडे की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सोमवार को जारी इस आदेश के तहत 28 अगस्त (पर्युषण पर्व) और 6 सितंबर (अनंत चतुर्दशी) को नॉनवेज, बूचड़खानों के साथ-साथ अंडे की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
पहली बार अंडे की बिक्री पर पाबंदी
राजस्थान में अब तक पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के दौरान केवल बूचड़खाने, कच्चा मांस, मटन और चिकन की दुकानों को बंद रखने का प्रावधान था। हालांकि, इस बार धार्मिक संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंडे की बिक्री पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह पहला मौका है जब इन पर्वों के दौरान अंडे बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जयपुर में अंडे की दुकानों और ठेलों पर असर
नगर निगम के अनुसार, केवल जयपुर शहर में ही एक हजार से अधिक अंडे बेचने वाली दुकानें और ठेले संचालित हैं, जहां अंडे को पकाकर या कच्चे रूप में बेचा जाता है। इस आदेश के लागू होने से इन दुकानों और ठेलों पर भी दो दिन के लिए ताला लगेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
धार्मिक संगठनों की मांग पर लिया गया फैसला
स्वायत्त शासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से की गई मांग के आधार पर लिया गया है। पर्युषण पर्व जैन समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें अहिंसा और शाकाहार को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी तरह, अनंत चतुर्दशी का पर्व भी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, और इस दौरान मांसाहार और अंडे की बिक्री को रोकने की मांग लंबे समय से उठ रही थी।
स्वायत्त शासन विभाग ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे इन दो दिनों के दौरान आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। नगर निगम, नगर पालिका और अन्य स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी दुकान या ठेला नॉनवेज या अंडे की बिक्री न करे।