चेन स्नेचिंग के दोषियों को न्याय मिला: 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, डेढ़ तोला सोने की चेन छीनकर फरार हुए थे बदमाश

अजमेर के बीके कोलोनगर में एक साल पहले दिनदहाड़े हुई डेढ़ तोला सोने की चेन स्नेचिंग की वारदात में दोषी रोशन कुमार और नितेश उर्फ सोंटी को दुर्ग कोर्ट ने 3-3 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Nov 26, 2025 - 16:49
चेन स्नेचिंग के दोषियों को न्याय मिला: 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, डेढ़ तोला सोने की चेन छीनकर फरार हुए थे बदमाश

अजमेर | 26 नवंबर 2025; एक साल पहले अजमेर के बीके कोलोनगर इलाके में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज चेन स्नेचिंग की वारदात का पूरा गैंग अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। कोटड़ा निवासी रोशन कुमार और संजय नगर निवासी नितेश उर्फ सोंटी को 3 साल की साधारण कैद की सजा के साथ-साथ 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला न केवल पीड़ित पक्ष के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि शहर में बढ़ रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त संदेश भी है।

घटना की पूरी कहानी: दिनदहाड़े बदमाशों का हौसला यह वारदात 2024 को  हुई थी, जब अजमेर के व्यस्त बीके कोलोनगर इलाके में होटल अटलांटिक के ठीक सामने एक महिला चेन स्नेचिंग का शिकार बनीं। पीड़िता एक स्थानीय निवासी हैं, जो उस समय बाजार से लौट रही थीं। अचानक दो बाइक सवार युवक तेज रफ्तार से आए और महिला के गले से डेढ़ तोला की सोने की चेन खींच ली। चेन की कीमत उस समय करीब 50-60 हजार रुपये बताई गई थी। घटना इतनी तेज थी कि आसपास के लोग हैरान रह गए। पीड़िता ने तुरंत चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन तब तक बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो चुके थे।यह घटना क्षेत्र में दहशत फैला देने वाली थी, क्योंकि बीके कोलोनगर एक व्यावसायिक और आवासीय इलाका है, जहां दिन के उजाले में भी ऐसी वारदातें दुर्लभ मानी जाती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि होटल अटलांटिक के सामने हमेशा लोगों की आवाजाही रहती है, फिर भी बदमाशों ने हिम्मत दिखाई। पीड़िता ने तुरंत कोलोनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोपियों का हुलिया और बाइक का नंबर भी बताया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में आरोपियों की पहचान कर ली।

जांच और गिरफ्तारी: पुलिस की तत्परता से गैंग पकड़ा गया कोलोनगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान पता चला कि रोशन कुमार और नितेश उर्फ सोंटी एक छोटे से गैंग का हिस्सा थे, जो चेन स्नेचिंग को पेशा बना चुके थे। दोनों आरोपी स्थानीय स्तर पर सक्रिय थे और छोटी-मोटी चोरी-छिपे के कामों में लिप्त रहे हैं। पुलिस ने मुखबिरों की मदद से दोनों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की चेन भी बरामद कर ली गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग ने पिछले कुछ महीनों में इसी इलाके में 4-5 ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 304 (चोरी) और 310 (स्नेचिंग) के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज हुए, जो आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत साबित हुए। विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि ऐसी घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं और सजा को सख्त बनाने की जरूरत है।

कोर्ट का फैसला: 3 साल की कैद और जुर्माना मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 में फैसला सुनाया गया। जज ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि चेन स्नेचिंग जैसी अपराधों से समाज में भय का माहौल बनता है, इसलिए सजा उदाहरण प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त 6 महीने की कैद का प्रावधान भी किया गया है।पीड़िता ने फैसले पर संतोष जाहिर किया और कहा, "यह न्याय न केवल मेरे लिए, बल्कि सभी महिलाओं के लिए एक राहत है। उम्मीद है कि इससे अपराधी सबक लेंगे।" पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस सजा से इलाके में स्नेचिंग की घटनाओं पर ब्रेक लगेगा।

शहर में चेन स्नेचिंग का बढ़ता ट्रेंड: क्या कहते आंकड़े? अजमेर क्षेत्र में पिछले एक साल में चेन स्नेचिंग की 20 से अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें अधिकांश दिन के समय हुईं। विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी और आसान कमाई की लालच युवाओं को इस ओर धकेल रही है। पुलिस ने महिलाओं को सलाह दी है कि वे कीमती गहने कम पहनें, अकेले न निकलें और संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत हेल्पलाइन 112 पर कॉल करें। साथ ही, कोलोनगर जैसे इलाकों में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने की मांग उठ रही है।