सिरोही में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, 1.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया
सिरोही की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया।
सिरोही पॉक्सो विशेष अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 1.15 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि यह मामला पुलिस थाना पालडी एम में दर्ज किया गया था। आरोपी ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ कुएं पर दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी।
अनुसंधान अधिकारी की जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोपी को आरोप सुनाए गए, जिस पर उसने ट्रायल की मांग की।
विशेष लोक अभियोजक देवड़ा ने न्यायालय में 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 32 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
सजा के रूप में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 1.15 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
न्यायालय का यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में सख्ती का संदेश देता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।