5 वर्षीय बालिका से यौन अपराध में आरोपी को 20 साल की सजा, जुर्माना 75 हजार रुपए
अलवर के खैरथल-तिजारा कोर्ट ने 5 साल की मासूम बालिका से यौन अपराध करने वाले 66 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अलवर के खैरथल-तिजारा जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। 66 वर्षीय हरिराम शर्मा, जो कोटकासिम क्षेत्र के बूढ़ी बावल का निवासी है, को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना का विवरण
घटना 10 नवंबर 2024 को हुई थी। पीड़िता की मां ने 12 नवंबर 2024 को खुशखेड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि बालिका के मकान मालिक ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई
घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। शुरुआती सुनवाई विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट संख्या-3, अलवर में हुई, लेकिन खैरथल जिले के गठन के बाद अंतिम बहस खैरथल-तिजारा स्थानांतरित की गई।
सजा और न्याय
दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद न्यायालय ने आरोपी हरिराम शर्मा को दोषी ठहराया। आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 75 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। इस मामले में शुरुआती पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुनील शर्मा ने पॉक्सो कोर्ट, अलवर में की थी।
निष्कर्ष
इस सजा से यह स्पष्ट संदेश गया है कि बाल यौन अपराध के मामलों में न्यायालय सख्त कदम उठा रहा है और अपराधियों को कड़ी सजा दी जा रही है।