मीशो को इनकम टैक्स विभाग से बड़ा झटका! ₹1500 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को इनकम टैक्स विभाग से असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए करीब 1500 करोड़ रुपये (₹1,499.73 करोड़ सहित ब्याज) का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। यह सेक्शन 143(3) के तहत असेसमेंट ऑर्डर और सेक्शन 156 के डिमांड नोटिस से जुड़ा है, जिसमें कंपनी पर आय कम दिखाने (under-reporting) का आरोप है। मीशो ने कहा कि वह इस ऑर्डर से असहमत है और इसे कानूनी रूप से चुनौती देगी। कंपनी का दावा है कि इससे उसके फाइनेंशियल्स पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पिछले साल के समान मामले में भी कर्नाटक हाई कोर्ट में अंतरिम रोक लगी हुई है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बड़ा झटका लगा है। कंपनी को असेसमेंट ईयर 2023-24 (फाइनेंशियल ईयर 2022-23) के लिए करीब 1500 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है।मीशो ने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग में बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसमेंट यूनिट ने सेक्शन 143(3) के तहत असेसमेंट ऑर्डर जारी किया है, साथ ही सेक्शन 156 के तहत डिमांड नोटिस भी भेजा गया है। यह नोटिस 5 मार्च 2026 को जारी हुआ और कंपनी को 6 मार्च को मिला। कुल डिमांड राशि ₹1,499.73 करोड़ (ब्याज सहित) है।
टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी द्वारा रिपोर्ट की गई इनकम में कुछ एडिशन्स/एडजस्टमेंट्स किए हैं, जिसके कारण आय को कम दिखाने (under-reporting of income) का आरोप लगा है। मीशो ने कहा है कि वह इस ऑर्डर से असहमत है और इसमें पर्याप्त कानूनी व तथ्यात्मक आधार हैं, इसलिए कंपनी इसे चुनौती देगी।
कंपनी ने यह भी बताया कि पिछले असेसमेंट ईयर (2022-23) के लिए भी इसी तरह का डिमांड ऑर्डर मिला था, जो अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट ने अप्रैल 2025 में उस डिमांड नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।यह मामला मीशो के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इससे उसके फाइनेंशियल्स पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। मीशो, जो हाल ही में पब्लिक लिस्टेड हुई है, इस मुद्दे को कानूनी तरीके से सुलझाने की तैयारी कर रही है।