इनामी तस्कर के खिलाफ कार्रवाई 28.20 लाख का आलीशान मकान सील,7 दिन में 5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
बाड़मेर पुलिस ने ड्रग्स तस्कर चिमाराम की 28.20 लाख रुपये की अवैध संपत्ति सील की, जो चौहटन का हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर है। सात दिनों में 6 तस्करों की 5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई।

बाड़मेर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान तेजी से जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने लीलसर के मुकने का तला निवासी कुख्यात तस्कर चिमाराम की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को निशाना बनाया। पुलिस ने चिमाराम के एक आवासीय भवन को सील कर दिया, जिसकी अनुमानित कीमत 28.20 लाख रुपये है। यह कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस की सतत मुहिम का हिस्सा है।
चिमाराम हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर
पुलिस के अनुसार, चिमाराम चौहटन थाना क्षेत्र का कुख्यात हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर है। वह पहले 1 लाख रुपये का इनामी अपराधी रह चुका है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 15 मामले दर्ज हैं, जिनमें 7 मामले मादक पदार्थ तस्करी, 3 मामले आर्म्स एक्ट और 5 मामले मारपीट से संबंधित हैं। लंबे समय से फरार चल रहे इस तस्कर के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई
चिमाराम की अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की। सभी दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद, पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी और प्रकाशत एनडीपीएस, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा। इसके बाद चिमाराम की 28.20 लाख रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। यह संपत्ति तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी।
सात दिनों में 5 करोड़ की संपत्ति सीज
पुलिस ने पिछले सात दिनों में मादक पदार्थ तस्करी में शामिल छह तस्करों की लगभग 5 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया है। यह कार्रवाई बाड़मेर पुलिस की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी, ताकि अपराधियों में कानून का भय स्थापित हो।
तस्करों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई
बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह खत्म करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। अवैध संपत्तियों को जब्त करने के साथ-साथ तस्करों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें।