4 साल की बच्ची से दरिंदगी, चॉकलेट के बहाने ले गया था आरोपी, पॉक्सो कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम से रेप और हत्या के प्रयास मामले में 24 साल के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया था।

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yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor
October 31, 2026 • 5:56 PM  168
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4 साल की बच्ची से दरिंदगी, चॉकलेट के बहाने ले गया था आरोपी, पॉक्सो कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
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4 साल की बच्ची से दरिंदगी, चॉकलेट के बहाने ले गया था आरोपी, पॉक्सो कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

झुंझुनूं में 4 साल 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के प्रयास के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 24 वर्षीय दोषी युवक को उम्रकैद की सजा के साथ 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

चॉकलेट का लालच देकर ले गया था खंडहर में

विशेष लोक अभियोजक (APP) सुरेंद्र भाम्बू ने बताया कि यह घटना 14 अप्रैल 2026 की है। मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी युवक वहां आया। उसने बच्ची को चॉकलेट दिलाने का लालच दिया और बहला-फुसलाकर गांव के बाहर एक सुनसान खंडहरनुमा जगह पर ले गया। वहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की।

चीख सुनकर पहुंचे परिजन, मौके पर ही पकड़ा

बच्ची के अचानक घर के बाहर से गायब होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। ढूंढते हुए जब वे गांव के बाहर पहुंचे, तो उन्हें बच्ची के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। परिजन तुरंत मौके पर पहुंच गए और 24 साल के आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया, जिससे मासूम की जान बच गई। इसके बाद पुलिस को बुलाकर आरोपी को सौंप दिया गया।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी- 'उदारता से उठता है न्याय पर विश्वास'

मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 45 से अधिक पुख्ता सबूत पेश किए। शुक्रवार को झुंझुनूं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज इसरार खोखर ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा कि ऐसे मामलों में दोष सिद्ध होने के बाद दोषी पर उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए; इससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है और आमजन का विश्वास कमजोर होता है।

yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor

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