खान सर को बड़ी राहत: फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक, जानिए कब तक मिली राहत...

पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और पुलिस से केस डायरी पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

Jun 9, 2026 - 11:59
खान सर को बड़ी राहत: फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक,  जानिए कब तक मिली राहत...

पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और ‘ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को मामले से जुड़ी केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक फैजल खान के खिलाफ कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर फायरिंग की घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में फैजल खान उर्फ खान सर समेत अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और विभिन्न पक्षों से पूछताछ की।

मामले के तूल पकड़ने के बाद खान सर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में यह याचिका प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान की।

पुलिस से मांगी गई केस डायरी

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रगति जानने के लिए पुलिस से केस डायरी पेश करने को कहा है। कोर्ट का मानना है कि उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही मामले में आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसी कारण फिलहाल गिरफ्तारी या अन्य सख्त कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।

अन्य आरोपियों की याचिका पर भी सुनवाई

इसी मामले में ‘ज्ञान बिंदु’ कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और खान सर के दो सुरक्षा गार्डों की ओर से भी अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अदालत ने इन मामलों में भी पुलिस को सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

रोशन आनंद की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनके समर्थन में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर रिहाई की मांग भी की थी। अब इस मामले में अदालत का फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है।

10 जून पर टिकी निगाहें

फायरिंग मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। इस दौरान अदालत पुलिस की केस डायरी, जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की समीक्षा करेगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी सुनवाई इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

फिलहाल कोर्ट के आदेश से खान सर को राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की जांच जारी है और अंतिम निर्णय अदालत में प्रस्तुत तथ्यों एवं सबूतों के आधार पर ही होगा।

Web Desk Web Desk The Khatak