धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर अगर आप भी राजस्थान में सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और सर्राफा बाजार में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब सुनार ग्राहकों के साथ तौल में किसी भी तरह की मनमानी या धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे।
अनिवार्य हुए Class I और Class II के कांटे
राज्य के उपभोक्ता मामले विभाग ने 'राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026' को 29 अक्टूबर 2026 से प्रदेश भर में लागू कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत अब सभी ज्वेलर्स को कीमती धातुओं की खरीद-बिक्री के लिए विशेष सटीकता वाले 'Class I' या उच्च सटीकता वाले 'Class II' श्रेणी के कांटों का ही उपयोग करना होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे भी कम होना अनिवार्य है। इसका सीधा अर्थ है कि अब तौल में मामूली से अंतर की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी।
व्यापारियों को रखना होगा वैध प्रमाण-पत्र
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी सर्राफा व्यापारियों को अपने तौल उपकरणों का नियमानुसार सत्यापन करवाना होगा और वैध प्रमाण-पत्र अपनी दुकान पर रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यापारी का पुराना कांटा इन नए और सख्त मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे तुरंत हटाकर नियमों के अनुसार नया कांटा लगाना होगा। राजस्थान स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों और झुंझुनूं के प्रमुख ज्वैलर शिवरण जानू व महेश-गणेश कुमार सोनी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस कदम से ग्राहकों का दुकानदारों के प्रति भरोसा और अधिक मजबूत होगा।
साल भर सुनिश्चित होगी पारदर्शी व्यवस्था
राजस्थान के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने इस नई व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल ग्राहकों को सही तौल सुनिश्चित कराना है। सरकार की मंशा है कि ग्राहक जितने पैसे का भुगतान कर रहा है, उसे उतनी ही शुद्ध बहुमूल्य धातु मिले।
गड़बड़ी होने पर यहाँ करें शिकायत
त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की बंपर खरीदारी होती है, ऐसे में ग्राहकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खरीदारी करते समय कांटे और तौल पर पैनी नजर रखें। अगर आपको तौल में कोई भी गड़बड़ी या अनियमितता नजर आती है, तो आप तुरंत राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार के इस सख्त कदम से उम्मीद है कि त्योहारों पर ग्राहकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।