'गर्लफ्रेंड को मारा, पिता की भी ली जान', सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को लगाई फटकार, जमानत देने से किया इनकार

मेरठ में युवती और उसके पिता की हत्या के चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सागर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Kashish Sain
Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
June 2, 2026 • 6:01 PM  9
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'गर्लफ्रेंड को मारा, पिता की भी ली जान', सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को लगाई फटकार, जमानत देने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवती और उसके पिता की हत्या से जुड़े चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सागर को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले को बेहद गंभीर बताया।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील की दलीलें सुनीं, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों का जिक्र करते हुए कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरोपी ने न केवल युवती की हत्या की, बल्कि उसके पिता की भी जान ले ली और उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ।

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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