पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा कदम: राज्य निर्वाचन आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को समय पर न कराने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि हाईकोर्ट के 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के आदेश के बावजूद आयोग ने 22 अप्रैल तक फाइनल मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम कैसे तय किया। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो अदालती आदेश की सीधी अवमानना है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जारी अपने आदेश की कथित अवहेलना पर राज्य निर्वाचन आयोग और उसके आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि हाईकोर्ट द्वारा तय समय सीमा के बाहर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम कैसे जारी किया गया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार (2 अप्रैल 2026) को पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को टाल रहे हैं, जो हाईकोर्ट के आदेशों की सीधी अवमानना है।
कोर्ट ने क्या पूछा?